दान नीति
दान नीति
Nasir-Ul-Ummat Educational Trust को दान करने से पहले कृपया ये शर्तें पढ़ें।
1. दान केवल भारत के भीतर से
ट्रस्ट केवल भारत के भीतर के व्यक्तियों और संस्थाओं से, भारतीय बैंक खातों से भारतीय रुपये में दान स्वीकार करता है। विदेशी अंशदान — जिसमें विदेशी बैंक खातों, NRE/NRO खातों, विदेशी रेमिटेंस सेवाओं या अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्लेटफ़ॉर्म से ट्रांसफ़र शामिल हैं — स्वीकार नहीं किए जा सकते, क्योंकि विदेशी अंशदान स्वीकार करने के लिए विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (FCRA) के अंतर्गत पंजीकरण आवश्यक है। कृपया ऐसे ट्रांसफ़र न भेजें, जब तक ट्रस्ट लिखित रूप में क़ानूनी पात्रता की पुष्टि न करे।
2. भेजने से पहले पुष्टि करें
राशि भेजने से पहले हमेशा बैंक खाता विवरण की पुष्टि सीधे ट्रस्ट से +91 98115 79677 पर करें। ग़लत खाता विवरण पर भेजे गए भुगतान के लिए ट्रस्ट ज़िम्मेदार नहीं है।
3. दान पुष्टि और रसीदें
दान करने के बाद, अपना नाम, दान राशि, ट्रांसफ़र की तारीख़ और लेन-देन ID या भुगतान स्क्रीनशॉट ट्रस्ट को व्हाट्सऐप पर भेजें। रसीदें केवल दान की पुष्टि और उचित दानदाता विवरण साझा करने के बाद जारी की जाती हैं। दानदाता विवरण के बिना दान गुमनाम माने जा सकते हैं, जिसका भारतीय क़ानून के अंतर्गत ट्रस्ट पर कर प्रभाव पड़ता है।
4. कर लाभ (धारा 80G)
जब तक ट्रस्ट लिखित रूप में अपनी 80G स्थिति की विशेष रूप से पुष्टि न करे, अपने दान पर किसी आयकर लाभ का अनुमान न लगाएँ। जहाँ लागू हो, धारा 80G लाभ का दावा करने वाले दानदाताओं को ट्रस्ट से उपयुक्त दान प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है।
5. ज़कात, सदक़ा और सामान्य दान
यदि आप अपने योगदान को ज़कात, सदक़ा या सामान्य दान के रूप में चिह्नित करना चाहते हैं, तो कृपया पुष्टि भेजते समय इसका उल्लेख करें। ट्रस्ट दानदाता की बताई गई मंशा दर्ज करेगा और धनराशि का उपयोग पात्र शैक्षिक एवं कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए करेगा।
6. दान का उपयोग
दान का उपयोग ट्रस्ट की शैक्षिक एवं कल्याणकारी गतिविधियों के लिए किया जाता है, जिसमें छात्र सहायता, किताबें एवं अध्ययन सामग्री, ज़रूरतमंद परिवारों की सहायता और ट्रस्ट सुविधाओं का विकास शामिल है।
7. ग़लत ट्रांसफ़र
यदि आपको लगता है कि आपने ग़लती से कोई राशि भेज दी है, तो तुरंत ट्रस्ट से +91 98115 79677 पर संपर्क करें।